कर्मचारियों के लिए ईएसआई अनिवार्य है या नहीं, यह उनकी सैलरी पर और वे किस क्षेत्र में काम करते है एवं वहाँ कितने कर्मचारी काम करते है इस बात पर निर्भर करता है।
ईएसआई अधिनियम 1948 के तहत 10 या अधिक कर्मचारियों वाले सभी प्रतिष्ठानों को अपने कर्मचारियों को ईएसआई के अंतर्गत शामिल करना अनिवार्य है।
- सैलरी सीमा: यदि किसी कर्मचारी की मासिक सैलरी 21,000 /- रूपये या उससे कम है, तो वह कमर्चारी ईएसआई के अंतर्गत पंजीकरण करने के लिए पात्र हैं। (शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए मासिक सैलरी सिमा 25000/- रूपये निर्धारित की गयी है।)
- क्षेत्र: ईएसआई अधिनियम 1948 के तहत कुछ विशिष्ट उद्योगों और प्रतिष्ठानों में काम कर रहे कर्मचारियों को ही ईएसआई में शामिल किया गया है।
- कमर्चारियों की संख्या: ईएसआई अधिनियम 1948 के तहत जिन उद्योगों और प्रतिष्ठानों में 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते है (महाराष्ट्र और चंडीगढ़ में कर्मचारी संख्या 20 है) उन कर्मचारियों का ईएसआई कार्ड बनवाना अनिवार्य है।

ईएसआई के अंतर्गत कर्मचारियोंको मिलनेवाले लाभ:
- चिकित्सा लाभ
- प्रसूति लाभ
- विकलांगता लाभ
- बेरोजगारी लाभ
- वृद्धावस्था लाभ
ध्यान में रखे:
यदि किसी कंपनी / संस्था में 10 से कम कर्मचारी काम करते है तो ऐसे स्थिति में उन कमर्चारियों का ईएसआई कार्ड बनाना अनिवार्य नहीं होता। परंतु नियोक्ता अगर चाहे की उसके कंपनी में काम कर रहे कमर्चारियोंको मोफत चिकित्सा लाभ मिले तो वो अपने कर्मचारी का ईएसआई कार्ड बनवा सकता है।
हमारे द्वारा दी गयी सभी जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। समय के साथ ईएसआईसी द्वारा इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए हमारा आपसे निवेदन है की नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
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