ईएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा) के अंतर्गत हर महीने के 15 तारीख को निवेश का भुगतान किया जाता है। यदि किसी कारणवश ईएसआई राशि के भुगतान में देरी हो जाती है तो प्रत्येक दिन के लिए प्रति वर्ष 12% की दर से ब्याज लगाया जाता है जो नियोक्ता को भरना होता है। इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि आप समय पर भुगतान करें।
कमचारी का ईएसआई के अंतर्गत भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाता है जिसकारण कर्मचारी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है।
ईएसआई का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए नियोक्ता ईएसआई पेमेंट का चालान बनाता है और फिर Net Banking के माध्यम से ईएसआई का भुगतान करता है।

अंशदान अवधि तदनुरूपी नकद हितलाभ अवधि
अंशदान अवधि | हितलाभ अवधि |
1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक | आगामी वर्ष की 1 जनवरी से 30 जून तक |
1 अक्तूबर से आगामी वर्ष के 31 मार्च तक | 1 जुलाई से 31 दिसम्बर |
ध्यान में रखे:
अगर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी का भुगतान भरने में देरी हो जाती है तो इसका जुर्माना नियोक्ता को भरना होगा कर्मचारी को जुर्माना भरने की आवश्यकता नहीं होगी।
हमारे द्वारा दी गयी सभी जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। समय के साथ ईएसआईसी द्वारा इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए हमारा आपसे निवेदन है की नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
Address | Employees’ State Insurance Corporation Panchdeep Bhawan Comrade Indrajeet Gupta (CIG) Marg, New Delhi – 110 002. |
Toll Free | 1800-11-2526 / 1800-11-3839 |
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