ईएसआईसी सुपर स्पेशियलिटी ट्रीटमेंट के लिए कौन पात्र है?

ईएसआईसी के अंतर्गत सुपर स्पेशियलिटी ट्रीटमेंट का लाभ प्राप्त करने के लिए बीमित व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्य पात्र है

कर्मचारी:

  • ईएसआईसी के अंतर्गत सुपर स्पेशियलिटी ट्रीटमेंट का लाभ प्राप्त करने के लिए पहले कर्मचारी का  2 साल तक निवेश जमा होना आवश्यक था लेकिन नए नियमों के अनुसार अब बीमित व्यक्ति को अब केवल 78 दिन का ईएसआईसी में अंशदान जमा करना होगा और 6 महीने तक नौकरी में कार्यरत होना आवश्यक है।
  • यदि कर्मचारी 90 दिनों की अवधि में कम से कम 17 दिन काम करता है तो उसे भी 6 महीने नौकरी में कार्यरत हुए बिना सुपर स्पेशियलिटी इलाज का लाभ मिल सकता है।
  • सेवानिवृत्त कर्मचारी भी कुछ शर्तों के तहत सुपर स्पेशियलिटी इलाज के लिए पात्र हैं।

आश्रित व्यक्ति:

बीमित व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को सुपर स्पेशियलिटी ट्रीटमेंट के लिए कर्मचारी को ईएसआईसी के अंतर्गत  156 दिन का अंशदान जमा करना होगा और 1 साल नौकरी करनी आवश्यक होगी।

  • कर्मचारी का पति/पत्नी
  • कर्मचारी के अविवाहित पुत्र/पुत्री जो 25 वर्ष से कम आयु के हो
  • कर्मचारी के अविवाहित दिव्यांग पुत्र/पुत्री जो किसी भी आयु के हो
  • कर्मचारी के माता/पिता
  • कर्मचारी के आश्रित भाई-बहन जो अविवाहित, दिव्यांग हो और 25 वर्ष से कम आयु के हो जिनके माता पिता की मृत्यु हुई हो
ईएसआईसी सुपर स्पेशियलिटी ट्रीटमेंट के लिए कौन पात्र है

सुपर स्पेशियलिटी में शामिल उपचार

  • न्यूरो सर्जरी
  • न्यूरोलॉजी
  • यूरोलॉजी
  • नेफ्रोलॉजी
  • ऑन्कोलॉजी
  • गेस्ट्रो मेडिसिन
  • गेस्ट्रो सर्जरी
  • प्लास्टिक सर्जरी
  • एंडोक्राइनोलॉजी
  • कार्डियोलॉजी
  • बर्न सर्जरी
  • थोरैसिक सर्जरी
  • पीडियाट्रिक सर्जरी
  • ऑर्थोपेडिक सर्जरी
  • ऑप्थाल्मोलॉजी
  • ईएनटी

आवेदन कैसे करें:

  • कर्मचारी या आश्रित को ईएसआईसी सुपर स्पेशियलिटी इलाज के लिए आवेदन पत्र भरना होगा और साथ में आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
  • आवेदन पत्र ईएसआईसी की वेबसाइट या निकटतम ईएसआईसी डिस्पेंसरी से प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदन पत्र की जांच के बाद यदि मरीज पात्र पाया जाता है तो ईएसआईसी मरीज को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का रेफरल पत्र जारी किया जाएगा।
ईएसआईसी सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों की सूचीClick Here

महत्वपूर्ण बाते:

  • सुपर स्पेशियलिटी इलाज ईएसआईसी अस्पताल और ईएसआईसी रेकमेंडेड प्राइवेट अस्पताल में ही उपलब्ध है।
  • ईएसआईसी रेकमेंडेड प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए मरीज को पहले ईएसआईसी डिस्पेंसरी या ईएसआईसीअस्पताल के डॉक्टर से रेफरल लेना आवश्यक होगा।

अधिक जानकारी के लिए:

  • अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी ईएसआईसी डिस्पेंसरी ईएसआईसी अस्पताल में या अपने नजदीकी ईएसआईसी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
  • आप ईएसआईसी के आधिकारिक पोर्टल पर भी जा सकते हैं।

हमारे द्वारा दी गयी सभी जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। समय के साथ ईएसआईसी द्वारा इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए हमारा आपसे निवेदन है की नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट देखें।

AddressEmployees’ State Insurance Corporation
Panchdeep Bhawan
Comrade Indrajeet Gupta (CIG) Marg,
New Delhi – 110 002.
Toll Free1800-11-2526 / 1800-11-3839
Phone011-23604700
E-Mailspg-hqrs[at]esic[dot]nic[dot]in
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