ईएसआई योजना बंद होने की वेतन सीमा वेतनभोगी कर्मचारी और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग निर्धारित की गयी है।
जिन कर्मचारियों की मासिक सैलरी 21,000/- रूपये या उससे कम है (शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए मासिक सैलरी 25,000/- रूपये है) ऐसे कर्मचारियों को ईएसआई योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है और उन्हें मोफत चिकित्सा लाभ के साथ अन्य लाभ भी प्रदान कीये जाते है।
अगर किसी कर्मचारियों की मासिक सैलरी 21,000/- रुपयों से अधिक हो जाती है तो उन्हें ईएसआई योजना से बाहर किया जाता है और उन्हें चिकत्सा लाभ और अन्य लाभ नहीं दिया जाता है।
अगर कोई कमर्चारी शारीरिक रूप से विकलांग है तो ऐसे कर्मचारियों के लिए मासिक सैलरी सिमा 25,000/- रूपये है लेकिन अगर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति की मासिक सैलरी 25,000/- रुपयों से अधिक हो जाती है तो उन्हें ईएसआई से बाहर किया जाएगा और उन्हें चिकित्सा लाभ नहीं दिया जाएगा।
इसकारण अगर किसी कर्मचारी ईएसआई योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है और उसकी मासिक सैलरी निर्धारित सिमा से ज्याद हो जाती है तो ऐसे स्थिति में उसकी ईएसआई योजना अपने आप बंद हो जाती है।
ईएसआई योजना से बाहर होने पर क्या होता है?
यदि कर्मचारी ईएसआई योजना से बाहर हो जाता हैं, तो उसे निम्मिलिखित लाभ नहीं दिया जाएंगे
- चिकित्सा लाभ
- मातृत्व लाभ
- आश्रित लाभ
- विकलांगता लाभ
- बेरोजगारी लाभ
- पेंशन लाभ
कुछ महत्वपूर्ण जानकारी:
यदि किसी कर्मचारी का मासिक वेतन फिर से 21,000/- रुपये या उससे कम हो जाती है, तो उसे ईएसआई योजना में फिर से शामिल किया जाता है।
हमारे द्वारा दी गयी सभी जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। समय के साथ ईएसआईसी द्वारा इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए हमारा आपसे निवेदन है की नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
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