ईएसआई पेंशन योजना क्या है?

कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा लाभ के साथ अन्य वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

ईएसआईसी के अंतर्गत निवेश कर रहे कर्मचारियोंको और उनके परिवार के लोगों को बिमा सुरक्षा दी जाती है। और साथ ही ईएसआईसी डिस्पेन्सरी, ईएसआईसी अस्पताल में या फिर ईएसआईसी पैनल अस्पताल में मुफ्त इलाज किया जाता है। इसके अलावा ईएसआई में कर्मचारी को पेंशन की सुविधा भी दी जाती है।

अगर कर्मचारी का ईएसआईसी में निवेश जमा होता है तो उसे केवल 3 स्थिति में ही पेंशन का लाभ दिया जाएगा।

1) अगर कर्मचारी की कंपनी/संस्था में काम करते समय किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है।
2) अगर कर्मचारी कंपनी/संस्था में काम करते समय किसी दुर्घटना में स्थायी रूप से विकलांग (Permanent Disablement) हो जाता है।
3) रिटायरमेंट के बाद

ईएसआई पेंशन योजना क्या है

कर्मचारी की मृत्यु होने पर:

अगर किसी बीमित व्यक्ति की कंपनी में काम करते समय दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो ऐसे स्थिति में उसके परिवार के सदस्योंको हर महीने कर्मचारी के सैलरी की 90 प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में जीवनभर दी जाती है।

परिवार को मिलनेवाली राशि परिवार के सदस्योंके बिच में उनके प्रतिशत के रूप में दी जाएगी।

अगर अगर मृत्यु के दौरान किसी बीमित व्यक्ति का वेतन 20 हजार रूपये है तो 90 प्रतिशत राशि याने 18 हजार रूपये उसके आश्रित को दी जाएगी जिसे परिवार के सदस्योंके बिच उनके प्रतिशत के रूप में विभाजित की जाएगी।

18 हजार में से 60 प्रतिशत राशि IP के विधवा पत्नी को या पति को दी जाएगी और उर्वरित 40 प्रतिशत राशि उसके बच्चों को दी जाएगी (अगर बच्चों की उम्र 25 से अधिक है तो ऐसे स्थिति में उन्हें पेंशन की राशि नहीं दी जाएगी. लेकिन अगर बेटी की आयु 25 साल से अधिक हो जाती है लेकिन उसकी शादी नहीं होती है तो उसे पेंशन राशि दी जाएगी लेकिन बेटी की शादी 22 अगर 22 की उम्र में ही हो जाती है तो उसे पेंशन राशि नहीं दी जाएगी. अगर बेटा/बेटी मानसिक रोगी है तो ऐसे स्थिति में उम्र की कोई मर्यादा लागू नहीं होती उसे आजीवन पेंशन का लाभ दिया जाएगा।

अगर मृत बीमित व्यक्ति की शादी नहीं होती है तो ऐसे थिति में उसके माता पिता को 30 प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी।

दुर्घटना में स्थायी रूप से विकलांग होने पर:

अगर IP के साथ कंपनी/संस्था में काम करते समय दुर्घटना हो जाती है और उस दुर्घटना में बीमित व्यक्ति स्थायी रूप से विकलांग (Permanent Disablement) हो जाता है तो ऐसे स्थिति में उसे हर महीने जीवन भर के लिए पेंशन दिया जाएगा।

बीमित व्यक्ति के स्थायी विकलांगता (Permanent Disablement) के आधार पर पेंशन राशि दी जाएगी।

रिटायरमेंट के बाद:

सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को मासिक पेंशन मिलती है। पेंशन की राशि कर्मचारी के वेतन और सेवा अवधि पर आधारित होती है।

आवश्यक पात्रता:

  • योजना के लिए पात्र होने के लिए कर्मचारी को ईएसआईसी में पंजीकृत होना आवश्यक है
  • कर्मचारी का मासिक वेतन सामान्य कर्मचारी के लिए 21,000 रूपये प्रति माह और विकलांग कर्मचारी के लिए 25,000 रूपये प्रति माह से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 वर्षों तक ईएसआई में योगदान देना होगा।

ध्यान में रखिये:

  • अगर ईएसआईसी में बीमित कर्मचारी की घर पर या किसी अन्य जगह किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो ऐसे स्थिति में आपको पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा।
  • पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए बीमाकृत व्यक्ति के परिवार को ईएसआईसी कार्यालय में फॉर्म भरना होगा।
  • अगर ईएसआईसी में बीमित कर्मचारी को घर पर या किसी अन्य जगह किसी दुर्घटना  में स्थायी विकलांगता (Permanent Disablement) आती है तो ऐसे स्थिति में उसे पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए:

योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप ईएसआईसी के आधिकारिक पोर्टल या निकटतम ईएसआईसी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

हमारे द्वारा दी गयी सभी जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। समय के साथ ईएसआईसी द्वारा इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए हमारा आपसे निवेदन है की नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट देखें।

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