ससुराल वाले ईएसआईसी के अंतर्गत नहीं आते है।
ससुराल वाले भले ही आर्थिक रूप से कमजोर हो या अपने दामाद / बहू पर निर्भर हों वो आश्रित नहीं माने जाते हैं इसकारण वह ईएसआईसी के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है।

ध्यान में रखे:
- ईएसआईसी के अंतर्गत केवल बीमित व्यक्ति के परिवार के सदस्य माता/पिता, पति/पत्नी, बेटा/बेटी, भाई/बहन ही सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त कर सकते है।
- ईएसआईसी के नियम समय के साथ बदलते रहते हैं। इसलिए नवीनतम जानकारी के लिए आपको हमेशा ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन से संपर्क करना सबसे अच्छा होता है।
हमारे द्वारा दी गयी सभी जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। समय के साथ ईएसआईसी द्वारा इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए हमारा आपसे निवेदन है की नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
Address | Employees’ State Insurance Corporation Panchdeep Bhawan Comrade Indrajeet Gupta (CIG) Marg, New Delhi – 110 002. |
Toll Free | 1800-11-2526 / 1800-11-3839 |
Phone | 011-23604700 |
E-Mails | pg-hqrs[at]esic[dot]nic[dot]in |
Official Website | https://www.esic.gov.in/ |