नहीं, आप अपने भाई के लिए ईएसआई (ESI – Employees’ State Insurance) का दावा नहीं कर सकते। लेकिन कुछ परिस्थिति में आप कुछ शर्तो पर ही आप अपने भाई के लिए ईएसआई का दावा कर सकते है।
अगर बीमित व्यक्ति के माता-पिता जीवित नहीं है और भाई अविवाहित है एवं भाई का संपूर्ण जीवनबीमित व्यक्ति पर निर्भर है तो ऐसे स्थिति में भाई की आयु 25 वर्ष पूरी होने तक उसे ईएसआई योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। और उसे मोफत चिकित्सा लाभ प्रदान किया जाएगा।
अगर बीमित व्यक्ति के माता-पिता जीवित नहीं है और भाई शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है और भाई काम करने में असमर्थ है और भाई का सम्पूर्ण जीवन बीमित व्यक्ति पर निर्भर है तो ऐसे स्थिति में उसे आयु की सिमा लागु नहीं होगी और उसे जीवन भर के लिए ईएसआई योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा और उसे मोफत चिकित्सा लाभ प्रदान किया जाएगा।

ईएसआई के तहत कवर किए जाने वाले परिवार के सदस्य:
ईएसआई योजना के अंतर्गत परिवार के कुछ सदस्यों को ही कवर किया जाता है जिनमें शामिल हैं:
- पति / पत्नी
- बच्चे (संतान)
- माता-पिता
- सौतेली माता (यदि पिता जीवित हों)
- विधवा बहन (यदि आश्रित हो)
भाई के लिए ईएसआई कवर क्यों नहीं मिलता?
ईएसआई अधिनियम के अनुसार, भाई (Brother) को “आश्रित परिवार सदस्य” की श्रेणी में नहीं रखा गया है इसलिए भाई के लिए ईएसआई लाभों का दावा नहीं किया जा सकता।
भाई को बिमा कवर प्रदान करने के लिए कोई और तरीका है?
यदि आप अपने भाई को चिकित्सा सेवा प्रदान करना चाहते हैं तो आप उसे किसी अन्य स्वास्थ्य बीमा योजना में कवर कर सकते हैं या उसे आयुष्मान भारत योजना, राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं या निजी स्वास्थ्य बीमा में जोड़ सकते हैं।
ध्यान में रखे:
- अगर बीमित व्यक्ति के माता-पिता जीवित है तो ऐसे स्थिति में उसके भाई या बहन को ईएसआई योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा और नाही कोई चिकित्सा लाभ दिया जाएगा चाहे भाई या बहन शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हो।
- दावा करते समय फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करने आवश्यक है।
- अधिक जानकारी के लिए, बीमित व्यक्ति को अपने नजदीकी ईएसआई कार्यालय से संपर्क करना आवश्यक है।
अक्सर पूछेजानेवाले सवाल:
प्रश्न 1. क्या मेरा अविवाहित या आर्थिक रूप से निर्भर भाई ईएसआई योजना के तहत कवर हो सकता है?
उत्तर: नहीं, भले ही भाई अविवाहित हो या आर्थिक रूप से आप पर निर्भर हो वह ईएसआई योजना के तहत आश्रित नहीं माना जाता है।
प्रश्न 2. क्या कोई विशेष स्थिति में भाई के लिए ईएसआई दावा किया जा सकता है?
उत्तर: आमतौर पर भाई को ईएसआई योजना के तहत आश्रित नहीं माना जाता है। लेकिन यदि वह पूरी तरह से विकलांग है और कानूनी रूप से आपके आश्रित के रूप में मान्य है तो स्थानीय ईएसआई कार्यालय से सलाह लेनी चाहिए।
प्रश्न 3. अगर मेरे माता-पिता नहीं हैं तो क्या मैं अपने छोटे भाई के लिए ईएसआई लाभ प्राप्त कर सकता हूँ?
उत्तर: नहीं, ईएसआई के नियमों के अनुसार भाई आश्रित की श्रेणी में नहीं आता भले ही माता-पिता जीवित न हों।
प्रश्न 4. क्या मैं भाई के मेडिकल खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए ईएसआई से सहायता प्राप्त कर सकता हूँ?
उत्तर: नहीं, ईएसआई योजना केवल अधिकृत आश्रितों के लिए चिकित्सा लाभ प्रदान करता है जिसमें भाई शामिल नहीं होता है।
प्रश्न 5. क्या किसी विशेष परिस्थिति में भाई को ईएसआई योजना में जोड़ा जा सकता है?
उत्तर: नहीं, ईएसआई अधिनियम के अनुसार भाई को आश्रितों की सूची में शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है।
प्रश्न 6. क्या भाई को ईएसआई योजना का लाभ देने के लिए नियमों में कोई बदलाव हुआ है?
उत्तर: अभी तक कोई आधिकारिक बदलाव नहीं हुआ है। नवीनतम जानकारी के लिए ईएसआई की आधिकारिक वेबसाइट (www.esic.gov.in) देखें या नजदीकी ईएसआई कार्यालय से संपर्क करें।
प्रश्न 7. क्या मैं अपने भाई को निजी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ईएसआई का उपयोग कर सकता हूँ?
उत्तर: नहीं, ईएसआई योजना के अंतर्गत भाई के इलाज का खर्च वहन नहीं किया जाता है।
प्रश्न 8. क्या मैं भाई के नाम पर ईएसआई से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता हूँ?
उत्तर: नहीं, ईएसआई योजना केवल कर्मचारी और उसके अधिकृत आश्रितों को ही लाभ प्रदान करती है।
प्रश्न 9. भाई के लिए चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के अन्य सरकारी विकल्प कौन-कौन से हैं?
उत्तर: यदि आपका भाई बीपीएल (BPL) श्रेणी में आता है या अन्य सरकारी योजनाओं के लिए पात्र है, तो आयुष्मान भारत योजना (PMJAY), राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाएँ, और चैरिटेबल अस्पतालों में चिकित्सा सहायता प्राप्त कर सकता है।
हमारे द्वारा दी गयी सभी जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। समय के साथ ईएसआईसी द्वारा इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए हमारा आपसे निवेदन है की नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
Address | Employees’ State Insurance Corporation Panchdeep Bhawan Comrade Indrajeet Gupta (CIG) Marg, New Delhi – 110 002. |
Toll Free | 1800-11-2526 / 1800-11-3839 |
Phone | 011-23604700 |
E-Mails | pg-hqrs[at]esic[dot]nic[dot]in |
Official Website | https://www.esic.gov.in |