ईएसआईसी के अंतर्गत बीमित महिला कर्मचारी को मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है। यह मातृत्व लाभ महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान होने वाली आय के नुकसान की भरपाई करने में मदद करता है।
मातृत्व लाभ:
- ईएसआई अस्पताल में मुफ्त इलाज: ईएसआई योजना के अंतर्गत गर्भवती महिला ईएसआई अस्पताल में अपना इलाज करती है तो उसका निशुल्क इलाज कराया जाएगा उसके लिए गर्भवती महिला को पैसे देने की आवश्यकता नहीं होगी साथ ही महिला को 26 सप्ताह की छुट्टी और 26 सप्ताह की सैलरी का सारा पैसा (औसत दैनिक वेतन का 100%) दिया जाएगा।
- निजी अस्पताल में इलाज हेतु लाभ: अगर आपके क्षेत्र में या आसपास कोई ईएसआई अस्पताल मौजूद नहीं है तो ऐसे स्थिति में गर्भवती महिला को प्राइवेट अस्पताल में प्रसव कराने के लिए अधिकतम 7,500/- रूपये दिए जायेंगे।
- गर्भपात या मृत जन्म के मामले में छुट्टी: गर्भपात या बच्चा मृत जन्म की स्थिति में 6 सप्ताह तक का मातृत्व लाभ दिया जाएगा।
- गर्भावस्था के दौरान बीमारी के लिए छुट्टी: गर्भावस्था के दौरान महिला बीमार होती है तो चिकित्सा के लिए 1 महीने तक अतिरिक्त छुट्टी का लाभ दिया जाएगा।
- स्तनपान समय: प्रसव के बाद महिला जब कार्यालय में कार्यरत होती है तो 6 महीने तक प्रत्येक दिन 30 मिनट का अतिरिक्त स्तनपान समय दिया जाता है। ताकि महिला अपने बच्चे को स्तनपान करा सके।
- नवजात शिशु के लिए चिकित्सा देखभाल: नवजात शिशु के लिए चिकित्सा लाभ प्रदान किया जाता है और साथी ही शिशु के लिए आवश्यक टिके दिए जाते है।
- मुफ्त दवाइयाँ: प्रसव के दौरान महिला को आवश्यक दवाइयाँ मुफ्त में दी जाती है।

ईएसआई के अंतर्गत मातृत्व चिकित्सा के चरण:
- गर्भवती महिला को सबसे पहले अपने क्षेत्र के ईएसआई डिस्पेंसरी में जाना होगा। अगर ईएसआई डिस्पेंसरी के डॉक्टर को लगे की यहाँ गर्भवती महिला का इलाज या रिपोर्ट करना संभव नहीं है तो गर्भवती महिला को ईएसआई अस्पताल में रेफर किया जाएगा और ईएसआई अस्पताल में गर्भवती महिला का निशुल्क इलाज कराया जाएगा।
- अगर ईएसआई अस्पताल के डॉक्टर को लगे की गर्भवती महिला का इलाज या रिपोर्ट करना ईएसआई अस्पताल में संभव नहीं है तो आपको ईएसआई टाइअप प्राइवेट अस्पताल में रेफर किया जाएगा और ईएसआई टाइअप प्राइवेट अस्पताल में आपका निशुल्क इलाज कराया जाएगा।
- लेकिंग ईएसआई टाइअप प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर को भी लगे की यहाँ गर्भवती महिला का इलाज या रिपोर्ट करना संभव नहीं है तो ऐसे स्थिति में डॉक्टर द्वारा महिला को किसी प्राइवेट अस्पताल में रेफर किया जाएगा । प्राइवेट अस्पताल में आपको पैसे भरकर खुद का इलाज करना होगा लेकिन बाद में इलाज / रिपोर्ट का सारा पैसा आपको वापस दिया जाएगा उसके लिए आपकोऑनलाइन या ऑफलाइन क्लेम करना होगा।
आवश्यक पात्रता और शर्ते:
- मातृत्व का लाभ प्राप्त करने के लिए महिला/पुरुष बीमित व्यक्ति को ईएसआई में 180 दिन का निवेश करना आवश्यक है।
- मातृत्व लाभ के अंतर्गत आपको प्राइवेट अस्पताल का सारा पैसा मिलेगा लेकिन उसके लिए आपको ईएसआई के डॉक्टर ने Refered किया हो और लिखित में दिया होना आवश्यक होगा।
- मातृत्व लाभ के अंतर्गत आपको अधिकतम 2 बच्चों तक ही लाभ दिया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- फॉर्म 10
- फॉर्म 18
- अस्पताल का डिस्चार्ज कार्ड
- ईएसआईसी पहचान पत्र
- नियोक्ता का प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
मातृत्व लाभ का दावा कैसे करें:
- मातृत्व का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको प्रसव के 3 महीने के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।
- डिलीवरी के बाद महिला को फॉर्म नंबर 10 और फॉर्म नंबर 18 भरकर साथ में आवश्यक दस्तावेज जोड़कर आपके नियोक्ता (Employer) के पास जमा करना होगा।
- आपके द्वारा दिए गया फॉर्म को आपका नियोक्ता (Employer) ईएसआईसी कार्यालय में जमा करता है और बाद में आपके बैंक खाते में आपका Maternity का पैसा जमा किया जाता है। अगर आपका नियोक्ता फॉर्म नंबर 10 और फॉर्म नंबर 18 को ईएसआईसी कार्यालय में जमा नहीं करता है तो आपको Maternity का पैसा नहीं मिलेगा।
- आप खुद फॉर्म नंबर 10 और फॉर्म नंबर 18 भरकर साथ में आवश्यक दस्तावेज जोड़कर आपके क्षेत्र के नजदीकी ईएसआईसी कार्यालय में जाकर जमा कर सकते है।
ध्यान में रखिये:
- अगर बीमित महिला ईएसआई डिस्पेंसरी या ईएसआई अस्पताल या ईएसआई टाइअप प्राइवेट अस्पताल में Maternity का इलाज करती है तो उसका सारा इलाज मुफ्त किया जाएगा और उसे पैसे भरने की आवश्यकता नहीं होगी और साथ ही उसे 26 हफ्ते की छुट्टी और 26 हफ्ते का सैलरी का सारा पैसा दिया जाएगा।
- प्राइवेट अस्पताल में महिला को इलाज/रिपोर्ट का पैसा खुद से भरना होगा बाद में क्लेम कर के सारा पैसा वापस मिलता है।
- जब ईएसआईसी डॉक्टर महिला को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में रेफर करता है उस समय ईएसआईसी डॉक्टर द्वारा आपको लिखित में रेफर का लेटर लेना होगा की इस अस्पताल में महिला का इलाज यहाँ संभव नहीं है इसलिए इलाज /रिपोर्ट के लिए महिला को प्राइवेट अस्पताल में रेफर किया जा रहा है तभी आपको क्लेम का पैसा दिया जाएगा वरना क्लेम का पैसा वापस मिलने में परेशानी हो सकती है।
कुछ महत्वपूर्ण बाते जो आपके काम आ सकती है:
- अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की Emergency परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती है और आप ईएसआई डिस्पेंसरी, ईएसआई अस्पताल या ईएसआई टाइअप प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाते है और सीधा किसी प्राइवेट अस्पताल में अपना Meternity का इलाज करवाते हो तो ऐसे स्थिति में आपको क्लेम का पैसा बहोत कम दिया जाएगा आपको CGHS के हिसाब से पैसा दिया जाएगा लेकिंग आपको 26 हफ्ते की छुट्टी जरूर मिलेगी।
- अगर कोई Emergency स्थिति उत्पन्न होती है और गर्भवती महिला अपने क्षेत्र के ईएसआई अस्पताल में नहीं जाती है और सीधा किसी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होती है तो ऐसे स्थिति में महिला को प्राइवेट अस्पताल का इलाज का सारा पैसा खुद से भरना होगा लेकिंग बाद में महिला को प्राइवेट अस्पताल का सारा खर्चा दिया जाएगा। उसके लिए आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लेम करना होगा।
हमारे द्वारा दी गयी सभी जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। समय के साथ ईएसआईसी द्वारा इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए हमारा आपसे निवेदन है की नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
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