क्या सभी कंपनियों के लिए ईएसआई अनिवार्य है?

नहीं, सभी कंपनियों के लिए ईएसआई अनिवार्य नहीं है।

कर्मचारी संख्या:

  • 10 या उससे अधिक कर्मचारी: ईएसआईसी के नियमों के अनुसार जिस कंपनी/संस्था में 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत है ऐसे कंपनी/संस्था को अपने कर्मचारियोंका ईएसआईसी में पंजीकरण करना अनिवार्य है।
  • 10 से कम कर्मचारी: जिस कंपनी/संस्था में 10 से कम कर्मचारी कार्यरत है ऐसे कंपनी को अपने कर्मचारी का ईएसआईसी में पंजीकरण करना अनिवार्य नहीं है।

वेतन सीमा:

  • 21,000/- रूपये या उससे कम वेतन: जिन कंपनी में कर्मचारियों का मासिक वेतन 21,000/- रूपये या उससे कम है ऐसे कंपनी को ईएसआई अनिवार्य हैं।
  • 21,000/- रूपये से अधिक वेतन: जिन कंपनी में कर्मचारियों का मासिक वेतन 21,000/- रुपयों से अधिक है ऐसे कंपनी को ईएसआई अनिवार्य नहीं हैं।
क्या सभी कंपनियों के लिए ईएसआई अनिवार्य है?

ध्यान दे:

महाराष्ट्र और चंडीगढ़ में जो कंपनी/कारखाने/संस्था है उन कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियोंकी संख्या 20 से अधिक होनी आवश्यक है।

हमारे द्वारा दी गयी सभी जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। समय के साथ ईएसआईसी द्वारा इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए हमारा आपसे निवेदन है की नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट देखें।

AddressEmployees’ State Insurance Corporation
Panchdeep Bhawan
Comrade Indrajeet Gupta (CIG) Marg,
New Delhi – 110 002.
Toll Free1800-11-2526 / 1800-11-3839
Phone011-23604700
E-Mailspg-hqrs[at]esic[dot]nic[dot]in
Official Websitehttps://www.esic.gov.in/

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