केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार अगर किसी कंपनी में 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत है तो उस कंपनी के मालिक को अपने कंपनी का और अपने कर्मचारियोंका ईएसआईसी में पंजीकरण करना अनिवार्य है।
परन्तु किसी कंपनी में 10 से कम कर्मचारी कार्यरत है तो ऐसे स्थिति में भी कंपनी का मालिक चाहे तो अपने कर्मचारियोंका ईएसआईसी में पंजीकरण कर सकता है जिससे कर्मचारियोंको चिकित्सा लाभ मिल पाएगा।
अगर किसी कंपनी में 10 से कम कर्मचारी कार्यरत है और कर्मचारी चाहते है की उनका ईएसआईसी में पंजीकरण हो तो ऐसे स्थिति में कर्मचारी का पंजीकरण करना यह कंपनी के ऊपर निर्भर होता है।

कंपनी का पंजीकरण करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- नियोक्ता का आधार कार्ड
- नियोक्ता का पैन कार्ड
- स्थापना का पंजीकरण प्रमाण पत्र
- बैंक खाते का विवरण
- कर्मचारियों की सूची (नाम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वेतन विवरण)
कर्मचारी का पंजीकरण करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- पंजीकरण फॉर्म
- कर्मचारी का आधार कार्ड
- वेतन पर्ची
- पासपोर्ट साइज के फोटो
- बैंक खाते की जानकारी
ध्यान दे:
कुछ राज्यों में कर्मचारी सीमा कम हो सकती है और कुछ विशेष प्रकार के प्रतिष्ठानों के लिए अलग-अलग नियम हो सकते हैं। इसलिए आप अपने राज्य के ईएसआई कार्यालय या ईएसआई आधिकारिक पोर्टल पर संपर्क करके योजना की सही जानकारी प्राप्त कर सकते है।
हमारे द्वारा दी गयी सभी जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। समय के साथ ईएसआईसी द्वारा इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए हमारा आपसे निवेदन है की नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
Address | Employees’ State Insurance Corporation Panchdeep Bhawan Comrade Indrajeet Gupta (CIG) Marg, New Delhi – 110 002. |
Toll Free | 1800-11-2526 / 1800-11-3839 |
Phone | 011-23604700 |
E-Mails | pg-hqrs[at]esic[dot]nic[dot]in |
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