ईएसआई के अंतर्गत सास को जोडने का कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया है इसलिए एक बीमित व्यक्ति ESIC के अंतर्गत अपने सास को नहीं जोड़ सकता है।
ईएसआई में आप अपने परिवार के निम्मिलिखित व्यक्ति को जोड सकते है।
- पति/पत्नी
- बच्चे
- माता-पिता
- भाई-बहन
परिवार के व्यक्ति को ईएसआई के में जोडने के लिए ईएसआई द्वारा कुछ शर्ते लागू की गयी है उसी के तहत आप अपने परिवार के सदस्योंको जोड सकते है।
हमारे द्वारा दी गयी सभी जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। समय के साथ ईएसआईसी द्वारा इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए हमारा आपसे निवेदन है की नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
Address | Employees’ State Insurance Corporation Panchdeep Bhawan Comrade Indrajeet Gupta (CIG) Marg, New Delhi – 110 002. |
Toll Free | 1800-11-2526 / 1800-11-3839 |
Phone | 011-23604700 |
E-Mails | pg-hqrs[at]esic[dot]nic[dot]in |
Official Website | https://www.esic.gov.in/ |