हाँ, ईएसआई के अंतर्गत बीमित व्यक्ति सेवानिवृत्ति के बाद भी कुछ शर्तों के तहत लाभ प्राप्त कर सकता है।
अगर आप सेवानिवृत्त होते है या फिर स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेते हो तो ऐसे स्थिति में आपको और आपके पत्नी/पति को ईएसआई डिस्पेंसरी, ईएसआई अस्पताल, ईएसआई रेकमेंडेड प्राइवेट अस्पताल में मोफत चिकित्सा लाभ दिया जाएगा लेकिन सुपर स्पेशियलिटी इलाज नहीं दिया जाएगा।
कर्मचारी और उसके पति/पत्नी के आलावा परिवार के किसी भी सदस्योंको ईएसआई के अंतर्गत किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाएगा।

सेवानिवृत्त होने के बाद या स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेने के बाद आपको ईएसआई में हर महीने 10/- रुपयोंके हिसाब से साल में चार बार बैंक चालान द्वारा अंशदान करना होगा याने सालाना 120/- रूपये जमा करने होते है।
निवेश की राशि आप अपने नियोक्ता के माध्यम से या फिर आप खुद से ऑनलाइन जमा कर सकते है।
जब आप ईएसआई में पैसे जमा करते है उसके बाद आपको ईएसआई द्वारा एक प्रमाणपत्र दिया जाता है जिसकी सहायता से आप 1 साल तक ESIC Despensary / ESIC Hospital / ESIC Recomended Private Hospital में Medical Benefits का निशुल्क लाभ प्राप्त कर सकते है।
पहले ईएसआई के अंतर्गत कर्मचारी को सेवानिवृत्त के बाद या स्वैच्छिक सेवानिवृत्त के बाद सुपर स्पेशियलिटी इलाज नहीं दिया जाता था लेकिन नए नियमों के अनुसार अब सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त के बाद भी कर्मचारी को और उसके पति/पत्नी को सालाना 10 लाख तक का सुपर स्पेशियलिटी इलाज मोफत दिया जाएगा। लेकिन परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को सुपर स्पेशियलिटी का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके संबंध में सरकार द्वारा अभी तक आदेश जारी नहीं किया गया है लेकिन जल्द भी आदेश जारी होने की संभावना है।
सेवानिवृत्ति हितलाभ बीमाकृत व्यक्ति जो कम से कम 5 वर्ष तक बीमाकृत व्यक्ति रहने के बाद सेवानिवृत्ति आयु के पूरा होने पर या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत अवकाश लेने या समय पूर्व सेवानिवृत्ति लेकर बीमायोग्य रोज़गार छोड़ता है, वह एक वर्ष के लिए आंशिक अंशदान ₹120/- (एक सौ बीस रुपए मात्र) के भुगतान और आवश्यक प्रमाण दिखाकर अपने लिए और अपने जीवनसाथी के लिए चिकित्सा हितलाभ प्राप्त कर सकता है। यदि बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका जीवनसाथी अंशदान अदा किए जा चुके शेष अवधि तक चिकित्सा हितलाभ प्राप्त कर सकता है और आगे की अवधि के लिए प्रति वर्ष अंशदान ₹120/- (एक सौ बीस रुपए मात्र ) का भुगतान कर चिकित्सा हितलाभ को जारी रख सकता है।
बीमाकृत व्यक्ति द्वारा सेवानिवृत्ति आयु के पूरी होने के बाद नौकरी छोड़ने या ऐसी स्थायी चोट की वजह से नौकरी के लिए अयोग्य होने की तिथि तक समान अंशदान का भुगतान करने पर यह चिकित्सा हितलाभ उस बीमाकृत
व्यक्ति तथा उसके जीवनसाथी के लिए भी मान्य है जो रोज़गार चोट के फलस्वरूप स्थायी निःशक्तता की वजह से रोज़गार के लिए अयोग्य हो चुके हैं।
ध्यान में रखिये:
- आप सेवानिवृत्त होने से पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेने से पहले आपका ईएसआईसी में 5 साल तक निवेश होना आवश्यक है तभी आपको सेवानिवृत्त या स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेने के बाद ईएसआई के अंतर्गत चिकित्सा लाभ दिया जाएगा।
- अगर आपके सेवानिवृत्त या स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेने से पहले ईएसआईसी में 3 साल का या 4 साल का निवेश होता है तो आपको सेवानिवृत्त या स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेने के बाद ईएसआई के अंतर्गत चिकित्सा लाभ नहीं दिया जाएगा।
हमारे द्वारा दी गयी सभी जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। समय के साथ ईएसआईसी द्वारा इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए हमारा आपसे निवेदन है की नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
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