जी हां, कुछ परिस्थितियों में ईएसआई बीमित व्यक्ति को प्राइवेट हॉस्पिटल को रेफर कर सकता है।
जब बीमित व्यक्ति किसी कारणवश बीमार पड़ जाता है तो उसे सबसे पहले इलाज के लिए अपने क्षेत्र के या अपने नजदीकी ईएसआई डिस्पेंसरी या ईएसआई अस्पताल में जाना होगा।
ईएसआई अस्पताल के डॉक्टर बीमित कर्मचारी (IP) की जांच करेंगे लेकिन अगर ईएसआई अस्पताल के डॉक्टर को यह लगता है की बीमित व्यक्ति का इलाज/रिपोर्ट ईएसआई डिस्पेंसरी या ईएसआई अस्पताल में संभव नहीं है तो ऐसे परिस्थिति में ईएसआई अस्पताल के डॉक्टर बीमित व्यक्ति को ईएसआई पैनल प्राइवेट अस्पताल में रेफर कर सकते है। और यदि ईएसआई पैनल प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर को भी यह लगता है की बीमित व्यक्ति का इलाज/रिपोर्ट इस अस्पताल में संभव नहीं है तो ऐसे स्थिति में वे बीमित व्यक्ति को प्राइवेट अस्पताल (जो ईएसआई पैनल अस्पताल में नहीं आते है) में रेफर कर सकते है और बीमित व्यक्ति प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज कर सकेंगे।
कुछ महत्वपूर्ण बाते:
- बीमित व्यक्ति किसी भी ईएसआई डिस्पेंसरी, ईएसआई अस्पताल, ईएसआई टाईअप अस्पताल में अपना इलाज मुफ्त कर सकेंगे लेकिन अगर ईएसआई अस्पताल के डॉक्टर बीमित व्यक्ति को इलाज के लिए किसी प्राइवेट अस्पताल में रेफेर करते है तो बीमित व्यक्ति को प्राइवेट अस्पताल का इलाज का सारा खर्चा खुद से वहन करना होगा।
बाद में प्राइवेट अस्पताल का जो भी खर्चा होगा उसे ईएसआईसी में क्लेम कर सकेंगे और सारा पैसा बीमित व्यक्ति के बैंक खाते में भेजा जाएगा। - सभी प्राइवेट हॉस्पिटल ईएसआई पैनल में नहीं होते हैं।
- बीमित व्यक्ति का ईएसआई डिस्पेंसरी, ईएसआई अस्पताल, ईएसआई पैनल अस्पताल में निशुल्क इलाज कराया जाएगा।
ध्यान में रखे:
- अगर बीमित व्यक्ति बीमार पड़ जाता है (कोई इमरजेंसी ना हो) तो उसे सबसे पहले अपने क्षेत्र के ईएसआई डिस्पेंसरी या ईएसआई अस्पताल में ही जाना होगा। ईएसआई के डॉक्टर तय करेंगे की आपको किसी प्राइवेट अस्पताल में रेफर करना है या नहीं।
- अगर आप बीमार पड़ते है (कोई इमरजेंसी स्थिति ना हो) तो आप ईएसआई डिस्पेंसरी या ईएसआई अस्पताल में बिना जाये अपने मन से सीधे किसी भी प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए नहीं जा सकते है।
अगर आप सीधे किसी प्राइवेट अस्पताल में जाते है तो ऐसे स्थिति में आपको क्लेम का पैसा पूरा नहीं मिल पाएगा आपको क्लेम का पैसा CGS के हिसाब से मिल पाएगा जो बहोत कम मिल पाएगा। - अगर बीमित य्वक्ति को ईएसआई डिस्पेंसरी, ईएसआई अस्पताल, ईएसआई टाईअप अस्पताल के डॉक्टर किसी प्राइवेट अस्पताल में रेफर करते है तो बीमित व्यक्ति को सारे बिल अपने पास संभाल के रखने होंगे और बाद में उसे क्लेम फॉर्म के साथ सभी बिल और आवश्यक दस्तावेजोंको ईएसआई कार्यालय में जमा करना होगा।
- आपातकालीन स्थिति: यदि आपके साथ कोई दुर्घटना होती है या फिर कोई इमरजेंसी स्थिति उत्पन्न होती है और आपको तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है और आपके क्षेत्र में या फिर आपके नजदीक कोई ईएसआई डिस्पेंसरी या ईएसआई अस्पताल उपलब्ध नहीं है या फिर उपलब्ध है तो भी आप सीधे किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जा सकते हैं। (प्राइवेट अस्पताल में जाने के बाद आपको 24 से 48 घंटो के भीतर ईएसआई कार्यालय से संपर्क करना होगा और उन्हें सूचित करना होगा की आप कौनसे अस्पताल में भर्ती है।)
हमारे द्वारा दी गयी सभी जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। समय के साथ ईएसआईसी द्वारा इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए हमारा आपसे निवेदन है की नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
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