हाँ ईएसआई योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति के माता-पिता चिकित्सा लाभ प्राप्त कर सकते है।
ईएसआई योजना के अंतर्गत केवल बीमाधारक कर्मचारी और उनके आश्रितों को ही चिकित्सा लाभ और नकद लाभ प्रदान किया जाता है। आश्रितों में आमतौर पर पति/पत्नी, बच्चे और माता-पिता भाई-बहन (कुछ शर्तों के अधीन रहकर) शामिल किया जाता हैं।
बीमित व्यक्ति विवाहित हो या अविवाहित हो उसके माता-पिता को ईएसआई के अंतर्गत कवर किया जाता है और उन्हें निशुल्क चिकित्सा लाभ प्रदान किया जाता है।

विधवा माता: यदि बीमाधारक कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे स्थिति में उनके माता-पिता कुछ शर्तों के अधीन आश्रित के रूप में कवरेज के लिए पात्र हो सकते हैं।
आश्रित माता-पिता: यदि बीमाधारक कर्मचारी के माता-पिता पूरी तरह से उन पर आश्रित हैं और उनकी कोई अन्य आय का स्रोत नहीं है, तो उन्हें कुछ शर्तों के अधीन आश्रित के रूप में कवरेज के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जा सकती है।
कुछ शर्ते
अगर बीमित व्यक्ति विवाहित है और उसके माता-पिता उसपर आश्रित हैं तो माता-पिता की मासिक आय 5000/- रुपयों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अगर बीमित व्यक्ति के माता-पिता की मासिक आय 5000/- रुपयों से अधिक है तो ऐसे स्थिति में उन्हें ईएसआई योजना से बाहर किया जाएगा और उन्हें किसी भी प्रकार का चिकित्सा लाभ नहीं दिया जाएगा।

ध्यान में रखे:
अगर बीमित व्यक्ति के माता-पिता जीवित नहीं है और बीमित व्यक्ति के भाई और बहन जो पूरी तरह से बीमित व्यक्ति की कमाई पर निर्भर है तो ऐसे स्थिति में बीमित व्यक्ति के भाई और बहन को भी उनकी आयु 25 वर्ष पूरी होने तक उन्हें ईएसआई योजना में शामिल किया जाएगा और उन्हें चिकित्सा लाभ प्रदान किया जाएगा।
हमारे द्वारा दी गयी सभी जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। समय के साथ ईएसआईसी द्वारा इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए हमारा आपसे निवेदन है की नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
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