नियोक्ता को 10 दिन के भीतर अपने कर्मचारी का ईएसआईसी के अंतर्गत पंजीकरण करना आवश्यक होता है।
अगर किसी कंपनी/संथा में 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत है और उन कर्मचारियों में से जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन 21,000/- रूपये या उससे कम है तो ऐसे स्थिति में उन कर्मचारियोंको ईएसआईसी के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है। और कमर्चारियोंका ईएसआईसी के अंतर्गत पंजीकरण करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी नियोक्ता की होती है।
नियोक्ता द्वारा कर्मचारी का ईएसआईसी पंजीकरण फॉर्म भरा जाता है। और फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज जोड़कर फॉर्म को ईएसआईसी कार्यालय में जमा किया जाता है। इसके बाद ईएसआईसी द्वारा उस कर्मचारी को एक TIC (Temporary Identification certificate) दिया जाता है जिसकी वैलिडिटी सिर्फ 30 दिन की होती है।
ईएसआईसी द्वारा कर्मचारी द्वारा दिए गए दस्तावेजोंकी जांच होती है जब सभी दस्तावेज सही पाए जाते है तो कर्मचारी को एक ई – पहचान कार्ड दिया जाता है जिसे PIC (Permanent Identification Certificate) कहते है।
ईएसआईसी के अंतर्गत पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आवेदन फॉर्म
- कमर्चारी का आधार कार्ड
- बैंक खाते की जानकारी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- वेतन पर्ची
ईएसआईसी पंजीकरण के लिए आवश्यक पात्रता:
कर्मचारी संख्या:
- कर्मचारी जिस कंपनी में काम कर रहा है उस कंपनी में 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत होना आवश्यक है।
- अन्य राज्य: महाराष्ट्र और चंडीगढ़ राज्य में कमर्चारी संख्या 20 से अधिक निर्धारित की गयी है।
वेतन सिमा:
- सामान्य कर्मचारी: कर्मचारी का मासिक वेतन 21,000/- रुपये या फिर उससे कम होना आवश्यक है।
- विकलांग कर्मचारी: विकलांग कर्मचारी का मासिक वेतन 25,000/- रुपये या फिर उससे कम होना आवश्यक है।
अगर आप एक नियोक्ता है तो:
अगर आप एक नियोक्ता है और ईएसआईसी अधिनियम आप पर लागू होता है तो आपके कारखाने/प्रतिष्ठान को ईएसआईसी में 15 दिन के भीतर पंजीकृत कराना आवश्यक होगा।
कुछ महत्वपूर्ण बातें जो नियोक्ता को ध्यान में रखनी चाहिए:
- नए कारखाने/प्रतिष्ठान की स्थापना: जब कोई नए कारखाने/प्रतिष्ठान की स्थापित होती है और उस पर ईएसआईसी अधिनियम लागू होता है, तो नियोक्ता को 15 दिनों के अंदर ईएसआईसी में पंजीकरण कराना होगा।
- कर्मचारी संख्या: ईएसआईसी अधिनियम उन कारखाने/प्रतिष्ठान पर लागू होता है जिनमें 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं
- मजदूरी: ईएसआईसी अधिनियम उन कारखाने/प्रतिष्ठान पर लागू होता है जिनमें 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं और जिनकी मासिक मजदूरी 21,000 रुपये से कम है।
पंजीकरण प्रक्रिया:
नियोक्ता ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपने कारखाने/प्रतिष्ठान की या फिर अपने कर्मचारी की ईएसआईसी में पंजीकरण कर सकता है।
महत्वपूर्ण बातें:
- यदि कोई नियोक्ता समय सीमा के अंदर अपने कारखाने/प्रतिष्ठान की ईएसआईसी में पंजीकरण नहीं कराता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है।
- अपने कारखाने/प्रतिष्ठान की ईएसआईसी में पंजीकरण करने के बाद अपने पात्र कर्मचारियों का ईएसआईसी में पंजीकरण करना होगा।
- नियोक्ता को प्रत्येक महीने की 15 तारीख तक कर्मचारी और नियोक्ता के अंशदान को ईएसआईसी में जमा करना आवश्यक होगा।
ध्यान में रखनेवाली बाते:
- ईएसआईसी नियम समय-समय पर बदलते रहते हैं। इसलिए, नवीनतम जानकारी के लिए आपको ईएसआईसी पोर्टल या फिर अपने नजदीकी ईएसआईसी कार्यालय में संपर्क करना अच्छा होगा।
- यदि आपका ईएसआईसी पंजीकरण से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप ईएसआईसी के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
हमारे द्वारा दी गयी सभी जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। समय के साथ ईएसआईसी द्वारा इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए हमारा आपसे निवेदन है की नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
Address | Employees’ State Insurance Corporation Panchdeep Bhawan Comrade Indrajeet Gupta (CIG) Marg, New Delhi – 110 002. |
Toll Free | 1800-11-2526 / 1800-11-3839 |
Phone | 011-23604700 |
E-Mails | pg-hqrs[at]esic[dot]nic[dot]in |
Official Website | https://www.esic.gov.in/ |