ईएसआईसी की कटौती के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्मिलिखित मानदंड निर्धारित किया गया है।
वेतन सीमा:
- ईएसआईसी कटौती के लिए कर्मचारी का मासिक वेतन 21,000/- रुपये से कम होना आवश्यक हैं।
- विकलांग व्यक्ति के लिए मासिक वेतन सिमा 25,000/- रुपयों से कम निर्धारित की गयी है।
कर्मचारी संख्या:
- जिस कंपनी/संस्था में 10 से अधिक कर्मचारी काम करते है सिर्फ ऐसे कर्मचारियों की ईएसआईसी के अंतर्गत कटौती की जाती है।
- महाराष्ट्र और चंडीगढ़ में कर्मचारी संख्या 20 से अधिक निर्धारित की गयी है।
ईएसआईसी के अंतर्गत अंशदान
ईएसआईसी की कटौती मासिक वेतन पर की जाती है और इस अंशदान को नियोक्ता द्वारा ईएसआईसी में जमा किया जाता है।
- कर्मचारी का अंशदान: वेतन का 0.75 प्रतिशत
- नियोक्ता का अंशदान: वेतन का 3.25 प्रतिशत

ईएसआईसी कटौती से होने वाले लाभ:
- चिकित्सा लाभ
- प्रसूति लाभ
- आश्रितों के लिए चिकित्सा लाभ
- विकलांगता लाभ
- बेरोजगारी लाभ
- पेंशन लाभ
- मृत्यु लाभ
- अंतिम संस्कार लाभ
हमारे द्वारा दी गयी सभी जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। समय के साथ ईएसआईसी द्वारा इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए हमारा आपसे निवेदन है की नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
Address | Employees’ State Insurance Corporation Panchdeep Bhawan Comrade Indrajeet Gupta (CIG) Marg, New Delhi – 110 002. |
Toll Free | 1800-11-2526 / 1800-11-3839 |
Phone | 011-23604700 |
E-Mails | pg-hqrs[at]esic[dot]nic[dot]in |
Official Website | https://www.esic.gov.in/ |