कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESIC) भारत सरकार द्वारा संचालित की जानेवाली एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। जो संगठित क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों को बीमारी, मातृत्व, विकलांगता और बेरोजगारी के दौरान वित्तीय सहायता एवम अन्य लाभ प्रदान करती है।
- ईएसआईसी योजना के अंतर्गत लाभ उठाने के लिए आपको सबसे पहले ईएसआईसी में पंजीकृत होना आवश्यक है ।
- अगर आपकी आपका मासिक वेतन 21 हजार रूपये या उससे कम है तो आपका नियोक्ता आपका ईएसआईसी आपका पंजीकरण करेगा।
- पंजीकरण करने के बाद आपको एक ईएसआई कार्ड (ई पहचान कार्ड) दिया जाएगा।
- नियोक्ता द्वारा पंजीकरण करने पर आपके सैलरी से 0.75 प्रतिशत राशि ईएसआई में जमा की जाएगी एवं आपके नियोक्ता द्वारा भी 3.25 राशि ईएसआईसी में जमा की जाएगी।
- आपका जिस दिन से ईएसआईसी में निवेश शुरू हो जाएगा उसी दिन से आपको ESIC Despensary, ESIC Hospital, ESIC Panal Private Hospital में मुफ्त चिकित्सा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
- इस प्रकार आप ESIC के अंतर्गत लाभ उठा सकते है।
ESIC योजना के अंतर्गत विभिन्न लाभ प्राप्त करने के लिए आपको पात्रता मानदंडों की जांच करनी होगी:
- आप किसी भी प्रतिष्ठान में 21,000/- रुपये प्रति माह तक वेतन पाने वाले कर्मचारी होना आवश्यक है।
- आप जिस भी कारखाने या प्रतिष्ठान में काम कर रहे हो वह कंपनी ESIC अधिनियम के तहत कवर की गयी हो।
ESIC पंजीकरण:
- आपके नियोक्ता द्वारा ESIC पंजीकरण फॉर्म भरकर साथ आवश्यक दस्तावेज जोड़कर आपका ESIC में पंजीकरण किया जाएगा।
- पंजीकरण के लिए, आपको अपना आधार नंबर, बैंक खाता विवरण और अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी।
- जब आपका पंजीकरण हो जाता है तो आपको एक ईएसआई पहचान पत्र जारी किया जाता है।
- ईएसआई पहचान पत्र आपको और आपके परिवार के सदस्यों को ईएसआईसी अस्पताल, ईएसआईसी डिस्पेंसरी में निशुल्क चिकित्सा लाभ प्रदान किया जाता है।
ESIC योजना के तहत मिलने वाले लाभ:
- चिकित्सा लाभ: ईएसआईसी अस्पताल और ईएसआईसी डिस्पेंसरी में मुफ्त चिकित्सा उपचार
- मातृत्व लाभ: बीमित गर्भवती महिला कर्मचारी को प्रसव अवकाश और मातृत्व लाभ
- विकलांगता लाभ: विकलांग कर्मचारियों को वित्तीय सहायता
- बेरोजगारी लाभ: बेरोजगार कर्मचारियों को वित्तीय सहायता
- आश्रितों के लिए चिकित्सा लाभ: ईएसआईसी बीमित कर्मचारी के परिवार के आश्रितों को निशुल्क चिकित्सा लाभ
- पेंशन लाभ: सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन लाभ
- मृत्यु लाभ: बीमित कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को पेंशन लाभ
- अंतिम संस्कार लाभ: बीमित कर्मचारी की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक सहायता
ईएसआईसी में दावा कैसे करें:
- जब आप बीमार होते हैं, मातृत्व अवकाश पर होते हैं, विकलांग होते हैं या बेरोजगार होते हैं, तो आप ईएसआईसी के अंतर्गत लाभ का दावा कर सकते हैं।
- दावा करने के लिए, आपको फॉर्म भरकर साथ ही आवश्यक दस्तावेज जोड़कर दावा फॉर्म ईएसआईसी कार्यालय में जमा करना होगा।
ईएसआईसी के अंतर्गत लाभों का दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- ईएसआईसी पहचान पत्र
- पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड, चुनाव कार्ड)
- वेतन पर्ची
- चिकित्सा प्रमाण पत्र (यदि चिकित्सा लाभ के लिए दावा कर रहे हैं)
- जन्म प्रमाण पत्र (यदि मातृत्व लाभ के लिए दावा कर रहे हैं)
- विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि विकलांगता लाभ के लिए दावा कर रहे हैं)
- मृत्यु लाभ (कर्मचारी का मृत्यु प्रमाणपत्र)
महत्वपूर्ण बात:
ईएसआईसी योजना की पात्रता, शर्ते और मिलनेवाले लाभों में समय समय पर बदलाव हो सकता है इसलिए आप ईएसआईसी के अधिकृत पोर्टल पर या फिर ईएसआईसी कार्यालय में संपर्क करे।
हमारे द्वारा दी गयी सभी जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। समय के साथ ईएसआईसी द्वारा इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए हमारा आपसे निवेदन है की नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
Address | Employees’ State Insurance Corporation Panchdeep Bhawan Comrade Indrajeet Gupta (CIG) Marg, New Delhi – 110 002. |
Toll Free | 1800-11-2526 / 1800-11-3839 |
Phone | 011-23604700 |
E-Mails | pg-hqrs[at]esic[dot]nic[dot]in |
Official Website | https://www.esic.gov.in/ |