भारत सरकार के नियमों के अनुसार जो कर्मचारी 21,000/- रुपये या उससे कम वेतन पर किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे है उन्हें ईएसआई के अंतर्गत शामिल किया जाएगा परंतु अगर किसी कर्मचारी की मासिक सैलरी 21000/- रुपयों से अधिक होती है तो ऐसे कर्मचारी को ईएसआई के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा।
अगर किसी कर्मचारी की मासिक सैलरी 21000/- रूपये है और उस कर्मचारी का ईएसआई के अंतर्गत निवेश कट रहा है और किसी महीने में कमर्चारी का वेतन 21,000/- रुपयों से अधिक हो जाता है तो ऐसे स्थिति में कर्मचारी को उस महीने के लिए ईएसआई योजना से बाहर किया जाएगा।
ईएसआई योजना के अंतर्गत पात्र होने के लिए:
- किसी भी प्रतिष्ठान में 10 या अधिक कर्मचारी काम कर रहे हों।
- कर्मचारी का मासिक वेतन 21,000/- रुपये या उससे कम होना आवश्यक।
ईएसआई में योगदान:
- कर्मचारी: वेतन का 0.75%
- नियोक्ता: वेतन का 3.25%
ईएसआई में मिलनेवाले लाभ:
- ईएसआई डिस्पेंसरी और अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा उपचार
- ईएसआई डिस्पेंसरी और अस्पतालों में मुफ्त दवाइयाँ
- दवाओं और उपचारों पर छूट
- गंभीर बीमारियों के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ
- विशेषज्ञ चिकित्सा उपचार
- प्रसूति पूर्व और प्रसूति देखभाल
- नवजात शिशु की देखभाल
- बीमारी अवकाश के दौरान आंशिक वेतन
- दीर्घकालिक बीमारी के दौरान विकलांगता लाभ
- प्रसूति अवकाश के दौरान मातृत्व लाभ
- आश्रितों को मृत्यु लाभ
- वृद्धावस्था अवकाश लाभ
- बेरोजगारी लाभ
- आश्रितों के लिए शैक्षिक सहायता
- अंतिम संस्कार खर्च
महत्वपूर्ण बाते:
- ईएसआई योजना के अंतर्गत शामिल होने के लिए कर्मचारी की सैलरी 21000 रूपये निर्धारित की गयी है। परंतु विकलांग व्यक्ति के लिए मासिक वेतन 25000 /- रूपये निर्धारित की गयी है।
हमारे द्वारा दी गयी सभी जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। समय के साथ ईएसआईसी द्वारा इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए हमारा आपसे निवेदन है की नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
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