ईएसआई के अंतर्गत बहोत सारे प्रकार की लिमिट होती है:
वेतन सीमा:
- सामान्य कर्मचारी: अगर आपका मासिक वेतन 21 हजार रूपये या उससे कम है तो ऐसे स्थिति में आपको ईएसआई के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
सामान्य कर्मचारी की मासिक वेतन सिमा 21 हजार रुपयों तक तय किया गया है।
- विकलांग कर्मचारी: अगर किसी विकलांग कर्मचारी का मासिक वेतन 25 हजार रूपये या उससे कम है तो ऐसे कमर्चारी को ईएसआई के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
विकलांग कर्मचारी की मासिक वेतन सिमा 25 हजार रुपयों तक तय की गयी है।
अंशदान सिमा:
अगर आप एक कर्मचारी है और आपका ईएसआईसी में निवेश जमा होता है तो आपको जानकारी होनी चाहिए की आपका और आपके नियोक्ता (Employer) का ईएसआईसी में कितना प्रतिशत निवेश जमा होता है
कर्मचारी का योगदान | 0.75 रूपये |
नियोक्ता का योगदान | 3.25 रूपये |
कर्मचारी सिमा:
अगर किसी कंपनी/संस्था में 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते है तो ऐसे कमचारियों को ईएसआई के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
- महाराष्ट्र और चंडीगढ़ में कमर्चारी सीमा 20 से अधिक तय की गयी है।
- अन्य राज्यों में कर्मचारी सिमा 10 से अधिक तय की गयी है।

अक्सर पूछेजानेवाले प्रश्न:
- किसी कर्मचारी की व्याप्ति हेतु निर्धारित मजदूरी सीमा क्या है?
मजदूरी सीमा 21000 हजार रूपये प्रति माह है। दिनांकः 01.04.2008 से अशक्तता से ग्रस्त कर्मचारियों की व्याप्ति के लिए मजदूरी सीमा रूपये 25000/- है।
- अंशदान क्या है?
अधिनियम की धारा 2 (4) के प्रावधानों के अनुसार अंशदान वह राशि है जो प्रधान नियोजक अथवा उसकी ओर से किसी कर्मचारी के संबंध में निगम को देय होती है।
हमारे द्वारा दी गयी सभी जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। समय के साथ ईएसआईसी द्वारा इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए हमारा आपसे निवेदन है की नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
Address | Employees’ State Insurance Corporation Panchdeep Bhawan Comrade Indrajeet Gupta (CIG) Marg, New Delhi – 110 002. |
Toll Free | 1800-11-2526 / 1800-11-3839 |
Phone | 011-23604700 |
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