कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के तहत पात्रता वेतन सीमा, उद्योग और कर्मचारी की संख्या पर निर्भर करती है।
उद्योग:
- संस्था, निजी कंपनी, फैक्ट्रिया, कारखाने, सड़क परिवहन, होटल, सिनेमा गृह, समाचार पत्र, दूकान, शैक्षणिक/चिकित्सा संस्था में काम कर रहे कर्मचारी
कर्मचारी संख्या:
- जिस संस्था, निजी कंपनी, फैक्ट्रिया, कारखाने, सड़क परिवहन, होटल, सिनेमा गृह, समाचार पत्र, दूकान, शैक्षणिक/चिकित्सा संस्था में 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हो।
- महाराष्ट्र और चंडीगढ़ राज्य में कर्मचारी संख्या 20 या उससे अधिक तय की गयी है।
वेतन सीमा:
- जिन कर्मचारी का मासिक मूल वेतन 21000/- रुपये या उससे कम है।
- जिन विकलांग कर्मचारी का मासिक मूल वेतन 25000/- रुपये या उससे कम है।

ईएसआई योगदान:
ईएसआई के अंतर्गत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों अंशदान जमा करते है
अंशदान | |
कर्मचारी | 3.25 प्रतिशत |
नियोक्ता | 3.25 प्रतिशत |
कुल योगदान | 4 प्रतिशत |
ईएसआई योजना के लाभ:
- चिकित्सा लाभ: बीमारी, मातृत्व और चोट के लिए मुफ्त चिकित्सा देखभाल।
- आश्रित लाभ: पत्नी और बच्चों के लिए चिकित्सा देखभाल।
- विकलांगता लाभ: अस्थायी और स्थायी विकलांगता के लिए आय का नुकसान।
- मातृत्व लाभ: प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल, मातृत्व अवकाश।
- बेरोजगारी लाभ: नौकरी छूटने पर या कंपनी बंद हो जाने पर आर्थिक सहायता।
- वृद्धावस्था लाभ: सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन।
- अंतिम संस्कार लाभ: कर्मचारी की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक सहायता।
ध्यान में रखे
अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 21,000/- रुपयों से अधिक है तो ऐसे कर्मचारियों को ईएसआई के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा।
हमारे द्वारा दी गयी सभी जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। समय के साथ ईएसआईसी द्वारा इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए हमारा आपसे निवेदन है की नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
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Toll Free | 1800-11-2526 / 1800-11-3839 |
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