ईएसआई का मतलब कर्मचारी राज्य बीमा होता है। ईएसआई योजना को भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। इसका प्रबंधन कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) द्वारा किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत कर्मचारी और उनसे परिवार को ESIC Despensary, ESIC Hospital, ESIC Panal Private Hospital के अंतर्गत बीमारी, मातृत्व लाभ, चिकित्सा देखभाल का लाभ प्रदान किया जाता है और अन्य सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी प्रदान किया जाता है।
ईएसआई भारत में सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य बीमा और अन्य लाभ प्रदान करता है।

ईएसआई योजना के तहत कर्मचारियों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:
- चिकित्सा लाभ: बीमाकृत कर्मचारियों और उनके परिवारों को ईएसआई अस्पताल और ईएसआई डिस्पेंसरी में मुफ्त चिकित्सा लाभ मिलता है।
- नकद लाभ: श्रमिकों को विभिन्न प्रकार के नकद लाभ प्रदान करना, जैसे कि विकलांगता लाभ, मातृत्व लाभ, बेरोजगारी लाभ आदि।
- प्रसूति लाभ: बीमित गर्भवती महिला कर्मचारियों को प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद देखभाल सहित मातृत्व लाभ मिलता है।
- अक्षमता लाभ: यदि कोई बीमाकृत कर्मचारी काम करने में असमर्थ हो जाता है, तो उसे अक्षमता लाभ मिलता है।
- बेरोजगारी लाभ: कुछ शर्तों के अधीन, बेरोजगार बीमाकृत कर्मचारियों को बेरोजगारी लाभ भी मिलता है।
- विकलांगता लाभ: श्रमिकों को दुर्घटना या बीमारी के कारण विकलांगता होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- पेंशन लाभ: सेवानिवृत्त बीमाकृत कर्मचारियों और उनके आश्रितों को पेंशन लाभ मिलता है।
- मृत्यु लाभ: बीमित कर्मचारी की काम के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को पेंशन लाभ मिलता है।
- अंतिम संस्कार खर्च: श्रमिकों की मृत्यु के बाद उनके परिवार को अंत्येष्टि खर्च के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
ईएसआई योजना के लिए पात्रता:
- जिस प्रतिष्ठान में 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं, वे ईएसआई योजना के लिए पात्र हैं।
- कुछ राज्यों में कर्मचारी सिमा 20 से अधिक है।
- 21,000/- रुपयों से कम मासिक वेतन प्राप्त करनेवाले कर्मचारी ईएसआई योजना के लिए पात्र हैं।
ईएसआई योजना के लिए पंजीकरण:
- ईएसआई योजना के लिए पंजीकरण नियोक्ता द्वारा किया जाता है।
- पंजीकरण के बाद, कर्मचारियों को ई पहचान पत्र जारी किया जाता हैं।
ईएसआई योजना के लिए योगदान:
ईएसआई के अंतर्गत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योजना में योगदान करते हैं।
- कर्मचारी का योगदान: मासिक वेतन का 0.75 प्रतिशत
- नियोक्ता का योगदान: मासिक वेतन का 3.25 प्रतिशत
कुछ अतिरिक्त जानकारी:
- ईएसआई योजना भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है।
हमारे द्वारा दी गयी सभी जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। समय के साथ ईएसआईसी द्वारा इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए हमारा आपसे निवेदन है की नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
Address | Employees’ State Insurance Corporation Panchdeep Bhawan Comrade Indrajeet Gupta (CIG) Marg, New Delhi – 110 002. |
Toll Free | 1800-11-2526 / 1800-11-3839 |
Phone | 011-23604700 |
E-Mails | pg-hqrs[at]esic[dot]nic[dot]in |
Official Website | https://www.esic.gov.in/ |