ईएसआई का भुगतान नहीं करने पर नियोक्ता और कमर्चारी दोनों पर इसका विपरीत परिणाम हो सकता है।
केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार ईएसआई के अंतर्गत चिकित्सा लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारी का और नियोक्ता का निवेश जमा होना आवश्यक है। जब कर्मचारी और नियोक्ता का ईएसआईसी के अंतर्गत भुगतान होता है तभी कर्मचारी को और उसके परिवार के आश्रित व्यक्ति को मोफत चिकित्सा लाभ दिया जाता है।
ईएसआई का भुगतान नहीं करने नियोक्ता पर पड़नेवाला प्रभाव:
- जुर्माना: ईएसआई के अंतर्गत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का निवेश जमा करने के जिम्मेदारी नियोक्ता की होती है। अगर नियोक्ता ईएसआई के अंतर्गत निवेश जमा नहीं करता है तो ऐसे स्थिति में नियोक्ता को अतिरिक्त जुर्माना भरना पड़ सकता है।
- ब्याज: देरी से भुगतान करने पर नियोक्ता को ब्याज भी भरना पड़ सकता है।
- कानूनी कार्रवाई: ईएसआई कॉर्पोरेशन नियोक्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। और नियोक्ता पर 5,000/- रुपयों तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- ईएसआई कार्ड निरस्त: ईएसआई कॉर्पोरेशन द्वारा नियोक्ता का ईएसआई रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जा सकता है।
- नियोक्ता पर कानूनी कार्रवाई: चिकित्सा लाभ और अन्य लाभ ना मिलने पर कर्मचारी अपने नियोक्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।
कर्मचारी पर पड़नेवाला प्रभाव:
- ईएसआई लाभों का नुकसान: अगर नियोक्ता ईएसआई में निवेश जमा नहीं करता है तो कर्मचारी को बीमारी, मातृत्व, अवकाश, आश्रितों की चिकित्सा देखभाल आदि जैसे ईएसआई लाभ नहीं मिल पाएंगे। और वे ईएसआई से अंतर्गत मानेवाले सभी लाभों से वंचित रह जाएंगे।
- चिकित्सा खर्चों का बोझ: अगर नियोक्ता ईएसआई में निवेश जमा नहीं करता है तो कर्मचारी को चिकित्सा लाभ का नहीं मिल पाएगा और कर्मचारी को अपनी चिकित्सा देखभाल का खर्च खुद वहन करना पड़ सकता है।
- ईएसआई कार्ड निलंबित: यदि नियोक्ता अपने कर्मचारी का और अपना ईएसआई में भुगतान नियमित रूप से नहीं करता है तो ईएसआई उसके कर्मचारियों के ईएसआई कार्ड निलंबित कर सकता है। इसका मतलब है कि कर्मचारी ईएसआई द्वारा प्रदान की जाने वाली चिकित्सा और अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
- मातृत्व लाभ का नुकसान: गर्भवती महिला कर्मचारी ईएसआई द्वारा प्रदान किए जाने वाले मातृत्व लाभ को प्राप्त नहीं कर सकेंगी।
- अन्य लाभों का नुकसान: ईएसआई द्वारा प्रदान किए जाने वाले अन्य लाभ जैसे कि विकलांगता लाभ, बेरोजगारी लाभ आदि प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
- वेतन का नुकसान: यदि कोई कर्मचारी बीमार हो जाता है और ईएसआई के अंतर्गत मिलनेवाला चिकित्सा लाभ नहीं उठा पाता है तो उसे वेतन का नुकसान हो सकता है।

ध्यान में रखे:
- अगर किसी कारणवश कर्मचारी और नियोक्ता का ईएसआईसी के अंतर्गत निवेश जमा नहीं होता है तो ऐसे स्थिति में कर्मचारी को और उसके परिवार के आश्रित व्यक्ति को चिकित्सा लाभ और अन्य सभी लाभ नहीं दिया जाएगा।
- कर्मचारियों को जागरूक रहना चाहिए और पता करते रहना चाहिए की उनका नियोक्ता समय पर ईएसआई का भुगतान कर रहा है या नहीं।
नियोक्ता को निवेदन:
- ईएसआई का भुगतान ना करना एक गंभीर अपराध है और इससे नियोक्ता को जुर्माना भरना पड़ सकता है और इससे कर्मचारी को चिकित्सा और अन्य लाभों का नुकसान हो सकता है। इसलिए हमारा निवेदन है की ईएसआई का भुगतान समय पर करे और अपना और अपने कर्मचारी का नुकसान होने से बचे।
- नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने कर्मचारियों का समय पर और सही तरीके से ईएसआई का भुगतान करें।
हमारे द्वारा दी गयी सभी जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। समय के साथ ईएसआईसी द्वारा इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए हमारा आपसे निवेदन है की नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
Address | Employees’ State Insurance Corporation Panchdeep Bhawan Comrade Indrajeet Gupta (CIG) Marg, New Delhi – 110 002. |
Toll Free | 1800-11-2526 / 1800-11-3839 |
Phone | 011-23604700 |
E-Mails | pg-hqrs[at]esic[dot]nic[dot]in |
Official Website | https://www.esic.gov.in/ |