ईएसआईसी के अंतर्गत पंजीकरण करने के लिए कर्मचारी की मासिक वेतन सीमा 21,000/- रुपयों से अधिक नहीं होनी चाहिए और अगर को कर्मचारी विकलांग है तो ऐसे स्थिति में उसकी मासिक वेतन सीमा 25,000/- रुपयों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
ईएसआई योगदान:
ईएसआई योगदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों द्वारा दिया जाता है। योगदान दर कर्मचारी के मासिक वेतन के प्रतिशत के रूप में तय कीया जाता है। 2024 में कर्मचारी का योगदान दर 0.75 प्रतिशत है और नियोक्ता का योगदान 3.25 प्रतिशत है।
ईएसआई योजना के लाभ
- चिकित्सा लाभ: बीमित व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्यों को निशुल्क चिकित्सा लाभ प्रदान की जाती हैं।
- नकद लाभ: बीमित व्यक्ति को बीमारी, मातृत्व, विकलांगता, और मृत्यु के मामलों में नकद लाभ मिलता है।
- मातृत्व लाभ: गर्भावस्था और प्रसव के दौरान महिलाओं को नकद लाभ मिलता है और साथ ही 26 सप्ताह की छुट्टी मिलती है।
- स्थायी विकलांगता लाभ: कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता होने पर जीवनभर के लिए पेंशन का लाभ मिलता है।
- अस्थायी विकलांगता लाभ: कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण अस्थायी विकलांगता होने पर ठीक होने पर निशुल्क चिकित्सा लाभ मिलता है।
- आश्रितोंको लाभ: बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनके परिवार के सदस्यों को नकद लाभ मिलता है।
- अंत्येष्टि खर्च: बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर अंत्येष्टि खर्च के लिए नकद राशि प्रदान की जाती है।
- बीमारी लाभ: बीमित व्यक्ति को बीमारी के दौरान नकद लाभ मिलता है।

ध्यान में रखे:
- ईएसआईसी के अंतर्गत कमर्चारी की वेतन सीमा उसके मूल वेतन पर तय की जाती है। जिसमे कमर्चारी का बोनस, ओवरटाइम और अन्य भत्ता जोड़ा नहीं जाता है।
- अगर किसी कमर्चारी की मासिक वेतन सिमा 21,000/- रुपयों से अधिक हो जाता है (विकलांग व्यक्ति के लिए मासिक वेतन सिमा 25,000/- रूपये) तो उसे ईएसआई से बाहर किया जाएगा और वह ईएसआई के अंतर्गत मिलनेवाला चिकित्सा लाभ अन्य अन्य लाभ प्राप्त नहीं कर पाएगा।
हमारे द्वारा दी गयी सभी जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। समय के साथ ईएसआईसी द्वारा इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए हमारा आपसे निवेदन है की नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
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