बेटे के लिए ईएसआई आयु सीमा क्या है?

बेटे के लिए ईएसआई आयु सीमा 25 वर्ष तक है।

यदि बीमित व्यक्ति का बेटा अविवाहित है और उसकी आयु 25 वर्ष से कम है तो ऐसे स्थिति में वह ईएसआई योजना के अंतर्गत आश्रित के रूप में चिकित्सा लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा।

अगर बीमित व्यक्ति का बेटा शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है तो उसके लिए आयु सिमा लागू नहीं है और उसे जीवनभर के लिए ईएसआई योजना के अंतर्गत चिकित्सा लाभ प्रदान किया जाएगा।

अगर बीमित व्यत्कि किस बच्चे को गोद लेता है (दत्तक पुत्र) तो उसके लिए भी आयु सिमा 25 वर्ष तक निर्धारित की गयी है। याने बेटे की आयु 25 वर्ष होने तक वह ईएसआई के अंतर्गत निशुल्क चिकित्सा लाभ प्राप्त करने के लिए हकदार होगा।

ईएसआई (Employees’ State Insurance) के तहत बेटे (पुत्र) के लिए आयु सीमा इस प्रकार है:

सामान्य स्थिति में:

  • बीमाकृत व्यक्ति का बेटा 25 वर्ष की आयु तक ईएसआई के तहत आश्रित (Dependent) माना जाता है और उसे सभी चिकित्सा लाभ मिलते हैं।
  • परंतु 25 वर्ष के बाद वह आश्रित नहीं माना जाता और उसका ईएसआई कवरेज समाप्त हो जाता है।

यदि बेटा दिव्यांग (विकलांग) है:

  • यदि बेटा मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है और आर्थिक रूप से आश्रित है तो उसकी उम्र की कोई सीमा नहीं होती यानी वह जीवनभर ईएसआई का लाभ ले सकता है।
बेटे के लिए ईएसआई आयु सीमा क्या है

ध्यान में रखे:

  • अगर बेटा शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग नहीं है और उसकी आयु 25 वर्ष पूर्ण हो जाती है तो ऐसे स्थिति में उसे ईएसआई योजना से बाहर किया जाएगा।
  • अगर बेटी की आयु 25 वर्ष होने से पहले उसका विवाह होता है तो ऐसे स्थिति में वह आश्रित नहीं माना जाएगा और उसे ईएसआई योजना से बाहर किया जाएगा कर वह मोफत चिकित्सा लाभ नहीं प्राप्त कर सकेगा।
  • बेटा अगर 25 साल से कम उम्र का है और कमाता नहीं है तो उसे आश्रित माना जाता है।
  • अगर वह कमाने लगा है तो भले ही उसकी उम्र 25 साल से कम हो वह आश्रित नहीं रहेगा और उसे ईएसआई का लाभ नहीं मिलेगा।

यदि आपको अपने बेटे के लिए ईएसआई के अंतर्गत किसी विशेष स्थिति की जानकारी चाहिए, तो आप ESIC (Employees’ State Insurance Corporation) के स्थानीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

अक्सर पूछेजानेवाले सवाल:

प्रश्न 1. क्या 25 वर्ष के बाद कर्मचारी का बेटा ईएसआई के तहत कवर रहेगा?
उत्तर:
नहीं, सामान्य परिस्थितियों में 25 वर्ष की आयु के बाद कर्मचारी का बेटा ईएसआई योजना के तहत कवर नहीं रहेगा।

प्रश्न 2. क्या कोई विशेष स्थिति में 25 वर्ष से अधिक आयु के बेटे को ईएसआई का लाभ मिल सकता है?
उत्तर:
हाँ, यदि बेटा दिव्यांग (विकलांग) है और माता-पिता पर आश्रित है तो उसे आयु सीमा के बाद भी ईएसआई लाभ मिल सकता है।

प्रश्न 3. क्या बेरोजगार बेटा 25 वर्ष के बाद भी ईएसआई लाभ प्राप्त कर सकता है?
उत्तर:
नहीं, यदि बेरोजगार बेटे की आयु 25 वर्ष से अधिक हो जाती है तो उसे ईएसआई लाभ नहीं मिलेगा।

प्रश्न 4. ईएसआई योजना के तहत बेटे की आयु सीमा में कोई हालिया बदलाव हुआ है?
उत्तर:
इसके लिए नवीनतम सरकारी अधिसूचना या ईएसआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

प्रश्न 5. क्या बेटा यदि पढ़ाई कर रहा हो तो 25 वर्ष से अधिक की आयु तक ईएसआई लाभ प्राप्त कर सकता है?
उत्तर:
नहीं, पढ़ाई करने वाले बेटे के लिए भी अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष ही है।

प्रश्न 6. ईएसआई योजना में आश्रित परिवार की परिभाषा क्या है?
उत्तर:
आश्रित परिवार में कर्मचारी की पत्नी/पति, बच्चे (बेटे-बेटी), माता-पिता और अन्य आश्रित सदस्य शामिल हो सकते हैं। बेटा 25 वर्ष की आयु तक आश्रित माना जाता है।

प्रश्न 7. यदि बेटा 25 वर्ष की आयु तक किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो तो क्या उसे ईएसआई कवर मिलेगा?
उत्तर:
यदि बेटा दिव्यांग है या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और आश्रित है तो वह 25 वर्ष के बाद भी ईएसआई लाभ प्राप्त कर सकता है।

प्रश्न 8. क्या ईएसआई योजना के अंतर्गत बेटे की आयु सीमा सभी कर्मचारियों के लिए समान है?
उत्तर:
हाँ, ईएसआई योजना में बेटा यदि आर्थिक रूप से आश्रित है तो सभी कर्मचारियों के लिए आयु सीमा 25 वर्ष ही लागू होती है।

प्रश्न 9. ईएसआई योजना के तहत बेटे की आयु सीमा से संबंधित अधिक जानकारी कहां से प्राप्त करें?
उत्तर:
अधिक जानकारी के लिए ईएसआई की आधिकारिक वेबसाइट (www.esic.gov.in) पर जाएं या अपने नजदीकी ईएसआई कार्यालय से संपर्क करें।

हमारे द्वारा दी गयी सभी जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। समय के साथ ईएसआईसी द्वारा इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए हमारा आपसे निवेदन है की नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट देखें।

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